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Noida News: धमकी और रंगदारी मांगने के आरोपी को मिली जमानत

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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेट नोएडा। अदालत ने धमकी और रंगदारी मांगने के आरोपी सुमन्त कुमार सिंह को जमानत दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पत्र के माध्यम से रंगदारी मांगने का आरोप गंभीर है। लेकिन हस्तलेख की विशेषज्ञ रिपोर्ट न होने से पत्र की पुष्टि नहीं हो सकी है। मामला थाना कासना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी चंद्र प्रकाश गोस्वामी निवासी ग्रांड ओमेक्स नोएडा ने शिकायत दी थी कि उन्होंने अपनी कंपनी रेनो बाटर पालम, एसेन्टिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 22 करोड़ रुपये में खरीदी थी। 12 अक्तूबर को कंपनी के गार्ड ने उन्हें एक सफेद लिफाफे की सूचना दी। लिफाफा खोलने पर उसमें अंग्रेजी में लिखा पत्र मिला था। जिसमें उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही 15 अक्तूबर तक 60 लाख रुपये न देने पर पूरे परिवार को खत्म करने की चेतावनी दी गई थी। प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने सुमन्त कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपी को शर्तों के साथ जमानत दी है।
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