फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: दहेज हत्या प्रकरण में देवर को नहीं मिली जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
(अदालत से)
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। त्वरित न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी देवर आबिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है। प्रकरण के अनुसार थाना दनकौर क्षेत्र के गांव मकनपुर खादर निवासी वादी शाहरुख ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी दो बहनों सन्नो और शबनम की शादी वर्ष-2023 में आमिर उर्फ कपिल और आबिद के साथ की थी। शादी में लगभग 17 लाख रुपये खर्च किए गए थे। आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही सन्नो को पति आमिर , सास जन्नत, जेठ अर्जुन, देवर सुन्दर, शारुख और आबिद समेत अन्य परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने पांच लाख रुपये और एक कार की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर सन्नो को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अंततः 22 अगस्त 2025 को सभी आरोपियों ने मिलकर उसकी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी आबिद की ओर से वकील ने दलील दी कि वह शादी के बाद अपने परिवार से अलग रह रहा था। मृतका से उसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की हड्डी टूटने और दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया है। जिससे हत्या की पुष्टि होती है। सत्र न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें