माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुकेश कुमार यादव की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने आरोपों की गंभीरता और अभियोजन पक्ष के पास मौजूद सबूतों को देखते हुए यह फैसला सुनाया। मामला थाना जेवर क्षेत्र का है। जहां वादी ने 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि 16 अगस्त को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग घर से लापता हो गई थी। विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी मुकेश कुमार यादव ने लड़की का अपहरण किया और उससे जबरन शादी की। चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता की उम्र 17 वर्ष आंकी गई, जो घटना के समय नाबालिग थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता ने धारा-164 सीआरपीसी के तहत दिए बयान में आरोपी के साथ जबरन शादी और दुर्व्यवहार के आरोपों की पुष्टि की थी। न्यायालय ने कहा कि जमानत की सुनवाई के दौरान साक्ष्य का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। पीड़िता की उम्र, विवेचना में एकत्र सबूत और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं है।