60 दिन में 9 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा राशि लौटाए आम्रपाली
ग्रेटर नोएडा। उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट की बुकिंग निरस्त करने के बाद भी पैसा वापस नहीं करने के मामले में सुनवाई की। आयोग ने बिल्डर को जमा धनराशि 3,75,123 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज समेत 60 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना और व्यय के रूप में भी देने का आदेश दिया। दिल्ली के संत नगर, शकूरबस्ती निवासी बरखा पत्नी सुभाष अरोड़ा ने आम्रपाली ड्रीम वैली प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। उन्होंने बताया कि ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में 1045 वर्ग फुट का फ्लैट बुक कराया था। उसकी कीमत 35.97 लाख रुपये थी। बुकिंग राशि के रूप में दो लाख रुपये का भुगतान बिल्डर के बैंक खाते में 30 अप्रैल 2015 को किया। 10 मई 2015 को 1,75,123 रुपये का और भुगतान किया गया, लेकिन अक्तूबर 2015 में खरीदार ने बुकिंग रद्द करने का आवेदन किया। बिल्डर ने बुकिंग रद्द कर दी, लेकिन खरीदार का पैसा वापस नहीं किया। खरीदार ने नोटिस भेजा, लेकिन बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर खरीदार ने आयोग में गुहार लगाई। आयोग ने भी नोटिस जारी किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। जिसके बाद आयोग ने सुनवाई के दौरान माना कि बिल्डर ने बुकिंग निरस्त कर खरीदार को सूचना दी, लेकिन राशि वापस नहीं की। यह बिल्डर की खामी है।