नई दिल्ली। एक समाचार एजेंसी ने यूट्यूबर ठगेश, जिसका असली नाम महेश राजेश केशवाला है, पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी का दावा है कि ठगेश ने बिना अनुमति के उसके कई साक्षात्कार क्लिप अपने यूट्यूब चैनल ठगेश अनफिल्टर्ड पर इस्तेमाल किए। एजेंसी ने आरोपी के चैनल पर पोस्ट किए गए चार वीडियो में बिना अनुमति के उसकी सामग्री को इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए स्थायी निषेधाज्ञा के साथ-साथ हर्जाना भी मांगा है। एजेंसी ने पहले इन वीडियो के खिलाफ कॉपीराइट स्ट्राइक जारी की थी। सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई की। न्यायाधीश ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 12 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। संवाद