कंट्री क्लब को ब्याज सहित पैसे लौटाने के आदेश, जुर्माना भी लगाया
ग्रेटर नोएडा। कंट्री क्लब में सदस्यता के बाद सुविधाओं का लाभ नहीं लेने पर आयोग ने ब्याज सहित पैसा लौटाने का आदेश दिया है। दिल्ली के वसुंधरा एंकलेव निवासी नेहा गुप्ता और मुद्रित ने 3 जून 2017 को कंट्री क्लब में सदस्यता ली थी, लेकिन किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठाया। दरअसल, उन्हें पता चला कि अधिकांश वायदे झूठे थे। जिसके बाद पैसे वापस करने की मांग की गई। सदस्यता शुल्क के लिए 1.32 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, जिस पर 52 हजार रुपये वापस मिले। 80 हजार रुपये बाकी है। बार-बार कहने के बाद भी पैसे नहीं मिले। हारकर जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की गई। आयोग ने कंट्री क्लब को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा। कंट्री क्लब ने जवाब नहीं दिया। जबकि शिकायतकर्ता ने सदस्यता की रसीद, समझौता के प्रति समेत दस्तावेज आयोग को सौंपे। जिसके बाद आयोग ने कंट्री क्लब को 80 हजार रुपये 9 फीसदी ब्याज, पांच हजार रुपये जुर्माना और एक हजार रुपये वाद व्यय के 60 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया।