2020 दिल्ली दंगों का मामला: अन्य मामलों में आरोपी होने से अभी जेल में ही रहना होगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने कहा कि इसमें उनकी भूमिका दूरस्थ प्रकृति की है और वे पहले ही तीन साल से अधिक समय तक हिरासत में बिता चुके हैं, लेकिन अन्य दंगों के मामलों में आरोपी होने से उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। उन पर सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित साजिश और वित्तपोषण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में हुसैन की जमानत प्रदान की है। इस मामले में भीड़ ने 25 फरवरी 2020 को दुकान में तोड़फोड़ और आग लगा दी थी। अदालत ने कहा कि मामले में हुसैन की भूमिका उकसाने वाली और साजिशकर्ता की है। ब्यूरो