नई दिल्ली। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से अतिरिक्त पूरक आरोपपत्र पर राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का फैसला 29 अगस्त तक के लिए टाल दिया। यह मामला आरोप-निर्धारण पर बहस के चरण में है। पेश मामले के मुताबिक, आरोप है कि कपिल मिश्रा ने जनवरी 2020 में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बयान जारी किया था। संवाद