नोएडा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफ खाता अब ज्यादातर ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया को अपना रहे हैं लेकिन ऑनलाइन क्लेम की प्रकिया में आने वाली दिक्कत और गलतियों के कारण क्लेम या तो लंबित हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से एक जुलाई से नई व्यवस्था लागू हो कर दी गई है। इस व्यवस्था में आवेदन करते समय ही वेबसाइट पर पता चल जाता है कि आप संबंधित क्लेम के लिए आप पात्र हैं या नहीं। पात्रता जांचे बिना आवेदन करने पर क्लेम के निस्तारण में देरी हो सकती है और कुछ मामलों में आवेदन रिजेक्ट होने की भी संभावना रहती है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुयश पांडे ने बताया कि नई प्रक्रिया के तहत सदस्य सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर अपनी पात्रता को अवश्य जांच लें। ऑनलाइन आवेदन से पहले सदस्य यूएएन, केवाईसी, बैंक खाते और अन्य विवरणों का भी मिलान कर लें।