विकासनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले में खुशहालपुर निवासी अकबर को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। सहसपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 60 दिनों के भीतर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया था। छह जुलाई की रात निर्माणाधीन बल्लूपुर-पांवटा राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभावाला के पास पुल के नीचे एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली थी तो उसके पास से 8.95 ग्राम स्मैक मिली थी। सात जुलाई को आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने जमानत पर रिहा करने के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। उसने कहा था कि वह निर्दोष है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद 60 दिनों के भीतर न्यायालय में आरोपपत्र भी दाखिल नहीं किया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।