यमुना सिटी। जेवर नगर पंचायत के उप चुनाव में प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी अपने प्रचार-प्रसार में अधिकतम 50 हजार रुपये ही खर्च कर सकते हैं। प्रत्याशियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रचार पूरा होने के तत्काल बाद चुनावी खर्च की जानकारी दें। नगर पंचायत वार्ड-12 में सभासद के लिए पांच मई को उप चुनाव हैं। सात मई को मतगणना के बाद विजेता की घोषणा की जाएगी। ब्यूरो