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Noida News: 30 नवंबर तक करना होगा बोनस का भुगतान

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नोएडा/ग्रेटर नोएडा (संवाद)। वेतन और बोनस भुगतान को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं के बीच श्रम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बोनस से संबंधित जानकारी केवल शासकीय स्रोतों से प्राप्त करने की अपील की है। विभाग के अनुसार, बोनस की पात्रता के लिए कर्मचारी का संबंधित वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 दिन काम करना और मासिक वेतन 21 हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठान में कम से कम 20 कर्मचारी नियोजित होने चाहिए और प्रतिष्ठान पांच वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। पात्र कर्मचारियों को 8.33 से 20 प्रतिशत तक की दर से 30 नवंबर तक बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बोनस की पात्रता, गणना या भुगतान से संबंधित शिकायत के लिए श्रमिक संबंधित श्रम कार्यालय में और हेल्पलाइन नंबर 8796355216 पर संपर्क कर सकते हैं।
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