तंबाकू उत्पादों के वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
राजधानी में बढ़ते मुंह के कैंसर के मरीजों को देखते हुए तंबाकू उत्पादों के वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) अधिनियम 2011 के नियम 2.3.4 के अंतर्गत किसी भी खाद्य उत्पादों में सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों यानी गुटखा व पान मसाला आदि की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि तंबाकू उत्पाद बच्चों और युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में भविष्य की पीढ़ी के लिए इस खतरे को रोका जाना चाहिए। उन्होंने अधिसूचना को सख्ती से लागू करने को कहा। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग जल्द ही प्रतिबंध को बढ़ाने की अधिसूचना जारी करेगा। यह कदम तंबाकू (सुगंधित या किसी भी नशे के साथ मिश्रित) के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा जो गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन प्रतिबंधित उत्पादों में पैक या अनपैक्ड तंबाकू उत्पाद शामिल हैं।
कोर्ट ने किया था लागू
अप्रैल 2023 में हाईकोर्ट ने दिल्ली में गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और इस तरह के उत्पादों के उत्पादन, भंडारण व बिक्री पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त के लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि की थी। न्यायालय ने प्रतिबंध को रद्द करने के हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के सितंबर 2022 के फैसले को भी रद्द कर दिया था।