ग्रेटर नोएडा। नाबालिग किशोरी को बहलाकर ले जाने के आरोपी राजू कुमार की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ थाना एक्सप्रेसवे में मुकदमा दर्ज है। शिकायत के अनुसार, 15 वर्षीय किशोरी 20 अगस्त को घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने पांच सितंबर को उसे सेक्टर-129 स्थित पंचशील अंडरपास के पास से बरामद किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया। रिपोर्ट देर से दर्ज हुई और उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। न तो वह किशोरी को अपने साथ ले गया और न किसी ने उसे साथ जाते देखा। आरोपी पीजी में सफाई का काम कर गुजारा करता है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जबकि अभियोजन ने अपराध को गंभीर बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति जमानत का आधार नहीं बन सकती।