(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दोस्त की हत्या कर नहर में शव फेंकने के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी भारत भाटी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता। वादी नारायण सिंह ने छह दिसंबर को दनकौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका पुत्र मनीष 29 नवंबर की शाम अपने दोस्त भारत भाटी के साथ कार से निकला था, लेकिन नहीं लौटा। बाद में उसका मोबाइल विलासपुर रोड और शव आजमपुरगढ़ी के पास नहर से बरामद हुआ। वादी ने आशंका जताई थी कि भारत भाटी और उसके साथी ने मिलकर हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि घटना के समय भारत नशे की हालत में था और गाड़ी में सो गया था, जबकि सह-आरोपी बॉबी भाटी ने स्वीकार किया है कि उसने गुस्से में आकर मनीष का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी।