ग्रेटर नोेएडा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में गिरफ्तार युवक को जमानत दी है। कोर्ट ने पीड़िता के बयान को आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया। इसमें पीड़िता ने साफ कहा था कि वह आरोपी के साथ स्वेच्छा से गई थी। मामला सेक्टर-39 थाने का है। 20 जून 2024 को आरोपी के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि 19 अगस्त 2024 को आरोपी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था। हालांकि, मिलने के बाद पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी और उसने उससे शादी की है। ब्यूरो