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एक माह में फैसला करे प्राधिकरण: हाईकोर्ट

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ग्रेटर नोएडा। हैमीस्फेयर सोसाइटी में खेल और मनोरंजन सुविधाओं के लिए बताई गई जमीन के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को खरीदारों की शिकायत पर एक महीने में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की पीठ ने 16 सितंबर को मामले की सुनवाई की। खरीदारों ने कोर्ट को बताया कि ओमेक्स के ब्रोशर में करीब 60 प्रतिशत जमीन खेल और मनोरंजन सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। आरोप है कि बाद में निर्माण योजना में बदलाव कर जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। खरीदारों ने इस संबंध में 19 अगस्त को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में शिकायत और आपत्तियां दर्ज कराई थीं। सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने एक महीने के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेने की बात कही। ब्यूरो
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