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Noida News: ग्रेनो प्राधिकरण के खिलाफ सहायक श्रमायुक्त ने जारी की आरसी

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ग्रेनो प्राधिकरण के खिलाफ सहायक श्रमायुक्त ने जारी की आरसी
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-वेतन वृद्धि की मांग पर मालियों को निकाल दिया गया था नौकरी से, पक्ष में पारित किए आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। माली के पद पर कार्यरत कर्मियों के 24 साल पुराने मुकदमे में सहायक श्रमायुक्त न्यायालय ने ग्रेनो प्राधिकरण को लगभग 46़ 36 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि बकाया वेतन की इस राशि की वसूली भू- राजस्व की तरह की जाए। प्राधिकरण ने यदि बकाया राशि की अदायगी में आना-कानी की तो जिला प्रशासन उसकी संपत्ति की नीलामी करके वसूली करेगा।
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ग्रेटर नोएडा की प्राधिकरण की 1991 में स्थापना के समय से ही करीब 200 माली कार्यरत थे। वर्ष 2000 में मालियों ने यूनियन बनाकर वेतन वृद्धि की मांग उठाई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके खिलाफ माली यूनियन ने औद्योगिक न्यायाधिकरण में वाद दायर किया। न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने तर्क दिया कि माली उसके कर्मचारी न होकर ठेकेदार द्वारा रखे गए हैं, लेकिन इस तर्क के पक्ष में अधिकारी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा श्रमिकों के पक्ष में दो बार आदेश पारित किए गए, परन्तु प्राधिकरण ने उनका पालन नहीं किया। अब सहायक श्रमायुक्त ने श्रमिकाें के पक्ष को सही मानते हुए प्राधिकरण के खिलाफ 46.36 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी कर दिया है। वसूली भू राजस्व की तरह किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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