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Noida News: चुनाव सामग्री मुद्रण में आयोग के नियमों का पालन अनिवार्य

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ग्रेटर नोएडा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमएलसी चुनाव को लेकर प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को जरुरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी को विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 2026 के लिए चुनाव सामग्री के मुद्रण में आयोग के नियमों का पालन करना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत चुनाव पैम्फलेट या पोस्टर पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए। प्रकाशक की पहचान की घोषणा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी के चरित्र हनन पर आधारित सामग्री नहीं छापी जाएगी। मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां प्रकाशन के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर छह महीने तक का कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना, अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। ब्यूरो
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