ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी प्रियांशु की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि पीड़िता के बयान स्पष्ट और विश्वसनीय हैं। प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध है इसलिए आरोपी को रिहा नहीं किया जा सकता। आरोपी पर नाबालिग को बहला–फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप है। मामले में सेक्टर-63 थाने में 5 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी ने न तो नाबालिग को अगवा किया और न ही कोई गलत कार्य किया। अभियोजन पक्ष ने आरोपी ने पीड़िता को होटल ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता 15 वर्ष से कम है। ब्यूरो