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फर्जी भूमि एग्रीमेंट मामले में आरोपी जिला पार्षद गिरफ्तार

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फर्जी भूमि एग्रीमेंट मामले में आरोपी जिला पार्षद गिरफ्तार
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तावडू। शहर पुलिस ने फर्जी भूमि एग्रीमेंट मामले में दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी जिला पार्षद को गिरफ्तार किया है। तावडू शहर थाना प्रभारी ओमवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 के तावडू की ग्राम पंचायत सहसोला में 45 कनाल 16 मरला जमीन का फर्जी एग्रीमेंट किया गया था। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर गत 22 फरवरी को तावडू शहर थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तारिक हुसैन इस मामले में आरोपी था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। तावडू शहर पुलिस को शुक्रवार को नगर में छिपे होने की सूचना मिली, जिसपर उसे गिरफ्तार किया गया। उपमंडल के सहसोला पट्टी में 45 कनाल 16 मरला भूमि का फर्जी इकरारनामा तैयार कर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 3 नामजदों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। सी-161 ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली निवासी पीड़ित बीएल अग्रवाल ने शिकायत में बताया था कि वह मैसर्ज हिलड्रॉप रिसोर्ट प्रा. लि. का निदेशक एवं अधिकृत हस्ताक्षरी है और तावडू उपमंडल के गांव सहसोला पट्टा में भूमि कंपनी के नाम पंजीकृत है। 20 सितंबर 2019 को कंपनी के नाम उसे एक समन अदालत से मिला। इसके बाद पता चला कि आरोपी तारिक सहसोला पट्टी गांव भूतलाका, सरजाद निवासी गांव नखरोला जिला पलवल व मुश्ताक निवासी गांव पढैनी ने मिलीभगत कर इस जमीन के फर्जी दस्तावेज के जरिए एक झूठा इकरारनामा तैयार कराया। आरोपी ने डराने-धमकाने के लिए पीड़ित के मोबाइल नंबर पर फर्जी इकरारनामे की फोटो कॉपी भी व्हाट्सएप पर भेजी। पीड़ित ने वर्ष 2019 में 23 दिंसबर को फर्जीवाड़ा को लेकर आरोपियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक नूंह को शिकायत दी थी।
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