ग्रेटर नोएडा (संवाद)। शासन आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना संचालित कर रहा है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि इस योजना में पात्र परिवारों को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पात्र अभिभावक विवाह से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक विभाग के पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है, क्योंकि जिला सहकारी बैंक के खातों को पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृति नहीं मिलेगी।