खेमका को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने संबंधी सूचना देने पर रोक
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से पूछा था कि क्या 1991 बैच के हरियाणा काडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना और चंद्रशेखर की खंडपीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की याचिका पर यह निर्देश दिया। आईएएस अशोक खेमका कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा के गुरुग्राम में एक विवादित जमीन सौदे को रद्द करने के मामले को लेकर चर्चा में आए थे। केंद्रीय सूचना आयोग ने इस संबंध में 18 जनवरी 2017 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को निर्देश दिया था कि वह सूचना दे कि क्या सिविल सर्विसेज बोर्ड (सीएसबी) के समक्ष केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्ति के लिए खेमका का नाम सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम 2014 के तहत भेजा गया था। इस आदेश को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ब्यूरो