योगेश डाबरा की मार्केट की 36 दुकानें होंगी कुर्क
पुलिस आयुक्त न्यायालय ने दिया पांच करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, गुंडा एक्ट में 13 जिला बदर
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। रणदीप भाटी गिरोह के सक्रिय गैंगस्टर योगेश डाबरा की पांच करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस आयुक्त न्यायालय ने मंगलवार को योगेश की अजायबपुर स्थित 550 मीटर भूमि पर बनी 36 दुकानों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसके अलावा गुंडा एक्ट के अंतर्गत 13 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस आठ महीने में गैंगस्टर और माफिया की लगभग 40 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।
पुलिस ने बताया कि सपा नेता चमन भाटी की हत्या के मामले में योगेश वर्तमान में दिल्ली की जेल में बंद है। योगेश पर पुलिस ने गैंगस्टर के अंतर्गत केस दर्ज कर अपराध से अर्जित संपत्ति चिह्नित करने की कार्रवाई की। इसी कड़ी में दादरी कोतवाली क्षेत्र के अजायबपुर स्थित उसकी एक मार्केट में 36 दुकानें बनी हुईं। इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस आयुक्त न्यायालय ने आदेश दिया है। जल्द इस संपत्ति को पुलिस कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा गुंडा एक्ट के अंतर्गत अली राजा, मोहम्मद जफर, समीर, राकेश, अनिल, मंगल, मूलचंद, रंजन मुस्तकीम, जफरु, फिदा हुसैन, शराफत और मुकीम को जिला बदर कर दिया गया है। सभी आरोपी छह महीने तक जिला छोड़ देंगे। अगर कोई जिले में दिखाई देगा तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई करेगी।