प्रदूषण फैलाने पर 2,31,500 का जुर्माना
नोएडा। ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण और प्रदूषण विभाग ने 2,31,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के वर्क सर्किल-3 ने एक मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना किया। वर्क सर्किल-8 ने 5000 रुपये का जुर्माना किया। प्राधिकरण के वर्क सर्किल-9 ने एक मामले में 50,000 रुपये और दूसरे मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के प्रयोग पर 6500 रुपये का जुर्माना किया। इसी तरह प्रदूषण विभाग की ओर से नियमों का उल्लंघन पर बुधवार को अलग-अलग जगहों पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, आगे से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि एक सेक्टर-63 और सेक्टर-58 में कंस्ट्रक्शन साइट पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यहां पर धूल मिट्टी उड़ रही थी। ब्यूरो