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सुबह दस से शाम पांच बजे तक कूड़ा डाला तो होगा जुर्माना

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सुबह दस से शाम पांच बजे के बीच कूड़ा डाला तो जुर्माना
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नोएडा। शहर के ढलाव घरों पर सुबह दस बजे से शाम पांच बजे के बीच अगर रिक्शा कूड़ा डालता हुआ पकड़ा जाता है तो प्राधिकरण पांच हजार रुपये का जुर्माना करेगा। साथ ही, रिक्शा जब्त कर लिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को यह निर्णय लिया। शहर को स्वच्छता रैंकिंग में दिखाने के लिए प्राधिकरण ने यह रणनीति बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण की ओर से दो से तीन बार हर सेक्टरों में कूड़ा उठाया जाता है। इसके तहत सुबह दस बजे से पहले एक बार कूड़ा उठा लिया जाता है, लेकिन रिक्शा से कूड़ा गिराने वाले उसके बाद अपना काम करते हैं। लिहाजा, ऐसा लगता है जैसे शहर में दिनभर कूड़ा फैला हुआ है। इसी को देखते हुए प्राधिकरण ने यह नियम बनाया है। साफ-सफाई व्यवस्था की बहाली को लेकर प्राधिकरण दो से तीन माह में कई योजनाओं को जमीन पर उतारने वाला है। दरअसल, प्राधिकरण ने हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए आवेदन किया है और इस बार वह कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते, जिससे इस सर्वेक्षण में नोएडा को कम नंबर मिलें।
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