दृष्टिहीन शिक्षकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं लगानी होगी
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्कूूलों में अब दृष्टिहीन शिक्षकों और कर्मचारियों को आधार आधारित बायोमेट्रिक से उपस्थिति नहीं लगानी होगी। शिक्षा निदेशालय ने ऐसे शिक्षकों को पुराने सिस्टम से ही उपस्थिति लगाने की छूट प्रदान कर दी है। बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट के लिए नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन की ओर से उपराज्यपाल व शिक्षा निदेशालय को गुहार लगाई गई थी। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने मानवता के आधार पर दृष्टिहीन शिक्षकों को यह छूट प्रदान करने का फैसला किया है। शिक्षा निदेशालय ने अगस्त माह से स्कूलों और कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू की थी। बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था के लागू होने से दृष्टिहीन शिक्षकों व कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही थी। इससे छूट प्राप्त करने के लिए नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन ने इस संबंध में उपराज्यपाल व शिक्षा निदेशालय को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था। ब्यूरो