फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एटीएम के अतिरिक्त प्रयोग पर कोई भी उपभोक्ता दे सकता है 20 रुपए-हाईकोर्ट

विज्ञापन
विज्ञापन
एटीएम प्रयोग पर शुल्क हटाने की मांग खारिज
विज्ञापन

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एटीएम से निशुल्क रुपये निकालने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में एटीएम प्रयोग पर लगाए जाने वाले शुल्क को हटाने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा कि बैंकों द्वारा एटीएम की सुविधा मुहैय्या करवाने पर काफी ऊपरी लागत होती है, जिसमें एटीएम बूथ के सुरक्षा गार्ड की सैलरी और बिजली का खर्च भी शामिल होता है। इसके साथ ही एटीएम के रखरखाव पर भी खर्च होता है, इसलिए एटीएम से अनलिमिटेड निशुल्क ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। पीठ ने कहा कि अगर बैंक अपने खर्च दिखाकर एटीएम सेवाओं को बंद कर दें, तो ऐसे में लोगों को परेशानी होगी। पीठ ने कहा कि एटीएम के अतिरिक्त प्रयोग पर महज 20 रुपये का प्रभार कोई भी उपभोक्ता वहन कर सकता है। ब्यूरो

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें