जोया, चंडीदास और पुष्पेंद्र की जमानत याचिका खारिज
ग्रेटर नोएडा। अदालत ने फर्जी आईएफएस अधिकारी बनी जोया खान, डीपीएस ग्रेटर नोएडा में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी चंडीदास और हनी ट्रैप मामले के आरोपी आरडब्ल्यूए के महासचिव पुष्पेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि चार अप्रैल को पुलिस ने फर्जी आईएफएस अधिकारी जोया खान व उसके पति निशांत को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि जोया खान ऐप आदि से अपनी आवाज बदलकर पुलिस अधिकारियों को गुमराह कर सुरक्षा की मांग करती थी। लोगों में भी वह आईएफएस होने का रौब झाड़ती थी। जोया ने पति को मिली जमानत के आधार पर जमानत मांगी थी।
वहीं, अप्रैल 2018 में सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने डीपीएस ग्रेटर नोएडा में स्वीमिंग पूल के लाइफ गार्ड पश्चिम बंगाल निवासी चंडीदास को मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जेल भेजा था। जबकि हनी ट्रैप मामले में 17 अप्रैल को सैदपुर बुलंदशहर निवासी सीमा सिरोही, खदाना थाना आहार बुलंदशहर निवासी अरुण कुमार, डिडोली जोया जिला अमरोहा निवासी पीएसी हेडकांस्टेबल विजय सिंह चीमा व सी-277 सेक्टर-36 ग्रेटर नोएडा निवासी आरडब्ल्यूए महासचिव पुष्पेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया था।