किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म में 10 साल की कैद
ग्रेटर नोएडा। नौ वर्ष पहले थाना फेज-2 क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने दोष सिद्ध होने के बाद दिलशाद को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना जुलाई 2015 की है। थाना फेज-2 निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 साल की बेटी को खेड़ा कॉलोनी निवासी दिलशाद अपहरण कर ले गया है। दिलशाद मूल रूप से बिहार के अररिया का रहने वाला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिलशाद को गिरफ्तार किया। मामले में छह दस्तावेज साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए। इसके बाद दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दिलशाद को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। यह भी कहा है कि 40 हजार रुपये जुर्माने की राशि में से 80 फीसदी रकम पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी। दिलशाद जो सजा पहले काट चुका है वह सजा भी सुनाई गई सजा में शामिल होगी। ब्यूरो