अलपन बंद्योपाध्याय ने उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें अदालत ने उनकी उस चुनौती को पहले ही खारिज कर दिया था
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अलपन बंद्योपाध्याय ने उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें अदालत ने उनकी उस चुनौती को पहले ही खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को कोलकाता से नई दिल्ली ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया था। कोर्ट ने अपने पहले फैसले में कहा था कि मामला नई दिल्ली से जुड़ा है, क्योंकि अनुशासनात्मक कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई थी। इसलिए ट्रांसफर आदेश कानून के दायरे में था। यह मामला मई 2021 का है। आरोप है कि अलपन बंद्योपाध्याय 28 मई 2021 को कलाईकुंडा एयर फोर्स स्टेशन पर चक्रवात यास की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी।