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Nithari Case: कोली को बरी करने के फैसले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 18 साल पहले निठारी कांड से दहला था देश

Tue, 09 Jul 2024 05:51 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

सुप्रीम कोर्ट 2006 के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।
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सुरेंद्र कोली - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट 2006 के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर नोटिस जारी कर कोली से जवाब मांगा है।

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जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया। मेहता ने तर्क दिया कि सुरेंद्र कोली एक सीरियल किलर है जो बच्चियों को लालच देता था और उनकी हत्या कर देता था। हत्याओं को वीभत्स बताते हुए उन्होंने पीठ से कहा कि उस पर नरभक्षण के आरोप थे और ट्रायल कोर्ट ने कोली को मौत की सजा दी थी लेकिन इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। शीर्ष अदालत ने मई में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले पीड़ित के पिता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। पीठ ने कहा कि सीबीआई की याचिकाएं उक्त याचिका के साथ सुनवाई के लिए आएंगी।

हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया था बरी
जांच के बाद पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर सीबीआई ने हत्या और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। दोनों को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। कोली को 12 मामलों में और पंढेर को 2 मामलों में दोषी ठहराया गया था लेकिन अक्तूबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंढेर और कोली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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पंढेर के घर के पीछे नाले से मिले थे कंकाल
नोएडा के निठारी में 29 दिसंबर, 2006 को कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से आठ बच्चों के कंकाल के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई थी। घर के आसपास इलाके में नालों की और खुदाई तथा तलाशी में और कंकाल मिले। इनमें से अधिकतर कंकाल उन गरीब बच्चों और लड़कियों के थे जो इलाके से लापता थे। सीबीआई ने 10 दिन के अंदर मामले में जांच संभाली थी और उसकी तलाशी में और कंकाल बरामद हुए थे।

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