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Delhi: शपथ के लिए राशिद की अंतरिम जमानत पर NIA को मिला और वक्त, कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

Sat, 08 Jun 2024 05:46 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, नई दिल्ली

सार

लोकसभा चुनाव परिणाम में जम्मू कश्मीर से जीते अब्दुल राशिद शेख सांसद पद की शपथ के लिए कोर्ट में पहुंचे। जहां राशिद की अंतरिम जमानत आवेदन पर जवाब के लिए एनआईए को समय प्रदान किया है।
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इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अदालत ने बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र से विजयी उम्मीदवार अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 18 जून तक का समय दिया है। याची ने संसद में शपथ ग्रहन करने के लिए जमानत मांगी है।

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पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व विधायक द्वारा जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा था। एनआईए ने जवाब के लिए अधिक समय की मांग की।

हालांकि कोर्ट ने एनआईए के आग्रह को मंजूर कर लिया। लेकिन राशिद की ओर से पेश वकील को इस बीच यह छूट दी कि अगर 18 जून तक या उससे पहले शपथ अधिसूचना की घोषणा होती है तो वे तत्काल अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
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उल्लेखनीय है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के कारण तिहाड़ जेल में बंद एर राशिद हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उत्तरी कश्मीर की लोकसभा सीट से विजयी हुए हैं। 472481 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी उमर अब्दुल्ला को 204142 वोटों के अंतर से हराया।

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