नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संबंधित अधिकारियों को दक्षिणी दिल्ली के नाले के खुले और ढके हुए क्षेत्रों से नियमित रूप से गाद निकालने का निर्देश दिया है, ताकि इसकी दुर्गंध और हानिकारक गैसों से निवासियों को असुविधा न हो। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से और रिपोर्ट भी मांगी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ग्रेटर कैलाश-1 क्षेत्र में आंशिक रूप से खुले बरसाती पानी के नाले के संबंध में एक निवासी कल्याण संघ द्वारा दायर मामले की सुनवाई की, जो कथित तौर पर जहरीली और गंदी गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, जिससे निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं।