नई दिल्ली। जेएनयू कुलपति शांतिश्री धुलिपुडी पंडित की दलित समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणियों से जुड़ी शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने छात्र धनंजय की याचिका का निपटारा करते हुए आयोग को 24 फरवरी और 15 मार्च 2026 को दी गई शिकायतों पर कानून के अनुसार विचार कर फैसला करने को कहा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। उसने 24 फरवरी को शिकायत देने के बाद पांच मार्च को रिमाइंडर ई-मेल भी भेजा था। कार्रवाई नहीं होने पर उसने हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। ब्यूरो