नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मनजीत सिंह जीके और अन्य आरोपियों को एआईआईसीसी मामले में बरी कर दिया है। वह पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के बाहर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के आरोपों से जुड़े थे। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में 2013 में गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के कथित अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने मंगलवार को मंजीत सिंह जीके (तत्कालीन प्रधान) को बरी कर दिया। इसके साथ ही, शिरोमणि अकाली दल बादल, दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, मनजिंदर सिंह सिरसा (तत्कालीन महासचिव, डीएसजीएमसी), ओंकार सिंह थापर, (तत्कालीन सदस्य), डीएसजीएमसी, कुलदीप सिंह भोगल, मनदीप कौर बख्शी, अवतार सिंह हित (सदस्य), हरजीत सिंह, (तत्कालीन उप जीएम डीएसजीएमसी), हरमीत सिंह कालका, (तत्कालीन संयुक्त सचिव), तेजिंदर पाल सिंह गोल्डी (तत्कालीन सदस्य) और बलजीत कौर खालसा। ब्यूरो