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Security Breach : खुद को क्रांतिकारी समझ रहे थे... शहीद भगत सिंह जैसा करना चाहते थे आरोपी, महीनों की तैयारी

Fri, 15 Dec 2023 01:28 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक पर्चा बरामद किया गया, जिसमें लिखा था- प्रधानमंत्री लापता हैं और जो भी उन्हें ढूंढेगा उसे स्विस बैंक से पैसा मिलेगा।
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सदन में कूदने वालों ने कलर स्मॉग का किया इस्तेमाल। - फोटो : ANI
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विस्तार
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दिल्ली पुलिस का कहना है कि लोकसभा सुरक्षा उल्लंघन की घटना में आरोपी दोनों व्यक्ति शहीद भगत सिंह के कृत्य को सदन में दोहराना चाहते थे। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक पर्चा बरामद किया गया, जिसमें लिखा था- प्रधानमंत्री लापता हैं और जो भी उन्हें ढूंढेगा उसे स्विस बैंक से पैसा मिलेगा।

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पुलिस सूत्रों ने कहा कि आरोपी के जूते विशेष रूप से डिजाइन किए गए थे और धुएं वाले केन को छिपाने के लिए छेद बनाए गए थे। एक अधिकारी ने कहा कि धुआं करने वाले केन सागर शर्मा ने लखनऊ से खरीदे थे।

सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे 1929 में ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के अंदर कमजोर बम फेंकने की क्रांतिकारी भगत सिंह की घटना को अंजाम देना चाहते थे। आरोपियों ने धुआं बम का उपयोग करने के बाद संसद में पर्चे फेंकने की योजना बनाई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने तिरंगे भी खरीदे थे।
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किसी संगठन से जुड़े होने के नहीं मिले सबूत
सूत्रों ने बताया कि आरोपियों का अभी तक किसी भी संगठन से जुड़े होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन ने संसद भवन में जाने के लिए पास का इंतजाम किया था। पुलिस ने बताया कि ये सभी आरोपी सोशल मीडिया ग्रुप भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। 

डेढ़ साल पहले मैसूरु में मिले थे सभी आरोपी
पुलिस सूत्र के अनुसार, सभी आरोपी डेढ़ साल पहले मैसूरु में मिले थे। सागर लखनऊ से जुलाई में दिल्ली आया था, लेकिन संसद भवन में प्रवेश नहीं कर सका था। वहीं 10 दिसंबर को बाकी के आरोपी अपने-अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे। इंडिया गेट के पास वे इकट्ठा हुए जहां रंगीन पटाखे बांटे गए। पुलिस ने बताया कि गुप्त तरीके से आपत्तिजनक वस्तुओं को संसदभवन के अंदर ले जाया गया।

इन धाराओं में दर्ज हुए मामले
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 453, 153, 186, 353 और यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 

ये था घटनाक्रम
यह घटना बुधवार दोपहर एक बजकर एक मिनट पर हुई। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल शून्य काल की कार्यवाही को संचालित कर रहे थे। मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी दो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए।

नीले रंग की जैकेट पहना एक शख्स सांसदों की सीट पर कूदने लगा। वह लगभग तीन कतार लांघकर आसन की तरफ जाने लगा। अफरा-तफरी के माहौल के बीच कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाकर उसे घेर लिया। मार्शल भी दौड़कर आ गए। तभी उस युवक ने जूते के अंदर से कुछ पदार्थ निकाला। इसके बाद वहां पीले रंग का धुआं उठने लगा। बाद में सांसदों और मार्शलों ने मिलकर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही स्थगित कर दी।

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