अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने 2022 में संपत्ति विवाद के कारण सेनेटरी की दुकान के मालिक की हत्या में मुख्य आरोपी कमल शर्मा को दोषी करार दिया है। उसके साथी विशाल सोलंकी को साक्ष्य नष्ट करने के अपराध में दोषी ठहराया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाली बंसल की अदालत ने 9 मार्च को जारी आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी कमल शर्मा के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित कर दिया है। मामले के अनुसार, कमल शर्मा पर प्रॉपर्टी विवाद के चलते सेनेटरी शॉप मालिक प्रकाश अग्रवाल की हत्या का आरोप था। पुलिस जांच में पता चला कि विवाद के बाद कमल शर्मा ने हत्या की और उसके बाद विशाल सोलंकी की मदद से अपराध के साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की गई। यह मामला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के इलाके में 2022 में सामने आया था, जब शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था ।