दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले से जुड़े शरजील इमाम की एक याचिका का निपटारा किया है। शरजील इमाम ने अपनी पीएचडी थीसिस पूरी करने के लिए पेन ड्राइव में अध्ययन सामग्री की मांग की थी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेन ड्राइव में मौजूद सामग्री को केवल जेल अधीक्षक ही नियंत्रित और उसकी निगरानी कर सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले को जेल अधीक्षक के विवेक पर छोड़ दिया है। अब जेल अधीक्षक ही शरजील इमाम की इस मांग पर विचार करेंगे और उचित निर्णय लेंगे।