सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक बिल्डर को बड़ी राहत देते हुए उनकी दिवालिया करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस अर्जी पर रोक लगा दी है।
इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। तब स्थिति यथावत बनी रहेगी।