संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह।
अदालत में पेश नहीं होने पर गांव घाटमिका निवासी जाबीर पुत्र रशीद को घोषित अपराधी करार दिया गया। आरोपी के खिलाफ 30 अप्रैल 2025 को उद्घोषणा जारी कर चस्पा कराई गई थी। 30 दिन की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी वह अदालत में पेश नहीं हुआ। 31 मई को सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि आरोपी फरार होकर अपनी उपस्थिति से बच रहा है। अदालत के आदेश पर थाना शहर फिरोजपुर झिरका पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच दिलबाग को सौंपी। जांच अधिकारी का कहना है कि पुलिस आरोपी की तलाश के साथ उसकी संपत्ति का विवरण भी जुटाएगी।