अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में होटलों, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा भूजल निकालने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को भूजल दोहन रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि भूजल निकालने वाले संस्थानों की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।