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Excise Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट से अरुण पिल्लई को झटका, ट्रायल कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

Fri, 07 Jun 2024 07:39 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में उच्च न्यायालय ने अरुण पिल्लई की याचिका खारिज कर दी है। ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। 
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के समापन तक आरोप पर बहस शुरू करने के खिलाफ दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। 

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अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पूरी निष्पक्षता से पहले ही अपने आदेश में उल्लेख किया है कि हालांकि 16 आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। आरोप पर दलीलें सुनने में काफी समय लगेगा, अगर किसी अन्य आरोपी व्यक्ति के लिए कोई और पूरक आरोपपत्र दायर किया जाता है, तो सुनवाई में काफी समय लगेगा।

आरोप पर बहस को तब रोका जा सकता है और ऐसे आरोपपत्र की प्रतियां और दस्तावेजों पर भरोसा सभी आरोपी व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। वर्तमान आरोपी को भी रिकॉर्ड पर लाए गए नए भौतिक साक्ष्य के संबंध में अपने तर्क को संबोधित करने का अवसर मिलेगा। 
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पिल्लई का कहना था कि मामले की जांच जारी थी और 15 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सीबीआई ने इसका निष्कर्ष नहीं निकाला था। उन्होंने दलील दी कि विवादित आदेश मनमाना, अनुचित, अस्थिर और उनके मौलिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है।

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