दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो अस्पताल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बेडों का रियल टाइम अपडेट नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। अदालत ने ये भी कहा कि सरकारों और अस्पतालों के बीच संवादहीनता नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अस्पतालों और सरकारों के बीच कम्यूनिकेशन गैप खत्म करने के लिए एक डेडिकेटेड अफसर की नियुक्ति की जाए।