आईआरसीटीसी होटल मामला : पिछली अदालत ने सात आरोपियों को 10 सितंबर को आरोपमुक्त कर दिया था
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय करने की सुनवाई 30 अक्तूबर तक टाल दी है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने शनिवार को मामले की सुनवाई की। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पिछली अदालत के आदेश के आधार पर आवश्यक निर्देश लेने को कहा। ईडी ने इस मामले में 16 लोगों को आरोपी बनाया था। पिछली अदालत ने 10 सितंबर को इनमें से सात आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था, जबकि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और छह अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया था।