अदालत छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई 28 नवंबर तय की है।
30 अक्टूबर को पिछली सुनवाई में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने पक्षों के वकीलों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था ताकि उन्हें व्यवस्थित तरीके से समाप्त किया जा सके।
बुधवार को आरोपी सिंह के वकील ने जवाब दाखिल किया, जिसके बाद न्यायाधीश ने मामले को आगे की कार्यवाही 28 नवंबर तय कर दी। इससे पहले आरोपी ने मामले की सुनवाई करने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि भारत में कोई कथित कार्रवाई या परिणाम नहीं हुआ।
दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354, 354 ए, 506 के तहत डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप पत्र दायर किया था।