अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जुर्माना न भरने पर एक साल कठोर कारावास की सजा और भुगतनी होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब साढ़े पांच साल पहले 850 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार हुए युवक को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए आठ साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी बजरंग पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। सीआईए पालम विहार की शिकायत पर सेक्टर-10 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
सीआईए पालम विहार टीम में तैनात एएसआई मुरारी लाल ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अपनी टीम के साथ पटौदी चौक से सेक्टर-10 की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक अपने हाथों में पॉलीथिन लेकर जा रहा था। पुलिस की गाड़ी को देखने के बाद वह पॉलिथीन फेंक कर भागने लगा। टीम के साथ मिलकर युवक को पकड़ा गया। पॉलिथीन की जांच की तो उसमें 850 ग्राम चरस मिली।
इसके बाद टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। युवक की पहचान भिवानी निवासी बजरंग के रूप में हुई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बजरंग को दोषी ठहराते हुए आठ साल की कठोर कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल कठोर कारावास की सजा और भुगतनी होगी।