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Gurugram News: गांजा रखने के आरोपी को दो साल की सजा

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10 हजार रुपये का जुर्माना भी लागया
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुुरुग्राम। करीब डेढ़ साल पहले कासन गांव की ढाणी के पास 1.09 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार हुए विकास को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा दी है। इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का दंड भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने दिया है। दोषी को फर्रुखनगर क्राइम यूनिट ने 13 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया था।
13 अगस्त 2021 को फर्रुखनगर अपराध यूनिट में तैनात एएसआई राजेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। उन्हें सूचना मिली की कासन की ढाणी में एक मकान को किराए पर लेकर गांजा बेचता है। इस पर उन्होंने अपनी टीम के साथ मौके पर रेड करने गए तो गांव कासन की ढाणी की सड़क के पास एक युवक सफेद थैली में एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। इस पर टीम ने उसे हिरासत में लिया।
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टीम ने विकास से पूछताछ की तो उसने अपनी जांच के लिए गैजेट अधिकारी के जांच की बात की गई। इस पर टीम ने मौके पर एसीपी धर्मबीर से उसकी जांच कराई गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने दोषी विकास को दो साल कठोर कारावास की सजा दी है।
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