दोनों दोषियों पर 25 -25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो साल पहले श्रमिक से मोबाइल छीनने के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने दिया है।
मूलरूप से हरदोई निवासी रमन ने आईएमटी मानेसर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गांव धना में किराए पर रहता है और एक कंपनी में श्रमिक का काम करता है। 15 अक्तूबर 2021 की सुबह करीब आठ बजे वह पैदल कंपनी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आए और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर आईएमटी मानेसर सेक्टर-7 थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मानेसर बस अड्डे से उत्तर प्रदेश निवासी रेहान मलिक और मोहम्मद सहवाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल भी बरामद कर लिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रेहान मलिक और मोहम्मद सहवाज को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।