संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वंदना की अदालत ने शुक्रवार को एक महिला के साथ छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को विभिन्न धाराओं में तीन साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया। मामले के अनुसार 16 सितंबर 2016 को शाम 4 बजे पीड़िता अपने घर में अकेली थी, तभी अभियुक्त संदीप और राजू उर्फ हरीचंद जबरन घर में घुस आए। दोनों आरोपियों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर अन्य आरोपियों ने भी घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर 17 सितंबर 2016 को पुलिस ने केवल आरोपी कमला के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की, जबकि बाकी आरोपियों को निर्दोष मानते हुए चालान में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद पीड़िता ने अदालत में शिकायत दायर की। इसके बाद मामले की सुनवाई कर अदालत ने आरोपों को सही पाते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए संदीप और राजू को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषियों को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर 17 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दे दी है।